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पैक्ड खाद्य सामग्री पर एफएसएसएआई नंबर अवश्य जांचें : भोपाल: खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच, कई प्रतिष्ठानों से लिए गए नमूने

Ashwani Kumar Sinha

Mon, Jul 28, 2025


भोपाल: खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच, कई प्रतिष्ठानों से लिए गए नमूने

भोपाल, [तारीख]
कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देशानुसार, भोपाल जिले में खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा लगातार खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता की जांच की जा रही है। विगत सप्ताह विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं।

कहाँ-कहाँ से लिए गए नमूने?

  • मनीष स्टोर (हनुमानगंज): सरसों का तेल, नारियल

  • द शीशम ट्री (आईएसबीटी): पोहा

  • श्री नर्मदा ट्रेडर्स (आनंद नगर): पान मसाला

  • परफेक्ट हॉस्पिटैलिटी (आईएसबीटी): पैकेज्ड वॉटर

  • शिव स्टोर्स (करोंद): किशमिश, राइस ब्रान ऑयल

  • सोसाइटी ग्रॉसरी स्टोर: काजू, काबुली चना

  • नितिन ट्रेडर्स: चावल, चाय

  • एस.एम.एच. हॉस्पिटल (होशंगाबाद रोड): पनीर, आटा

  • सुपर टी स्टॉल (न्यू मार्केट): खाद्य तेल, समोसे

  • संजय फ्रेश बेक (अचारपुरा): टोस्ट, मैदा, तेल, मिल्क पाउडर

  • श्री राम डेरी (छोला रोड): दूध, तेल, घी

  • स्त्री होटल (होशंगाबाद रोड): तुअर दाल, जीरा

  • मिलन स्वीट्स: पनीर की सब्जी, मलाई टिकिया

  • गोस्वामी किराना (बागमुगलिया): खाद्य तेल, घी (लूज तेल मिलने पर मामला दर्ज)

  • विंटेज बार: आटा, दही

  • नमन स्वीट्स (अयोध्या बायपास): आटा, मैदा, नमक

गोस्वामी किराना (बागमुगलिया) में प्रतिबंधित लूज खाद्य तेल की बिक्री पर मामला दर्ज कर आगे कार्रवाई की जा रही है।

खाद्य सुरक्षा प्रशासन के दिशा-निर्देश

खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि एफएसएसएआई (नई दिल्ली) द्वारा रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन के आधार पर निरीक्षण किए जा रहे हैं। सभी प्रतिष्ठानों को निर्देश दिए गए हैं कि:

  • एफएसएसएआई लाइसेंस/पंजीयन और डिस्प्ले बोर्ड अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें।

  • फूड हैंडलिंग स्टाफ का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराएं।

  • पानी की गुणवत्ता, पेस्ट कंट्रोल और स्वच्छता का ध्यान रखें।

  • खाद्य तेल को तीन बार से अधिक तलने में प्रयोग न करें।

  • सिर्फ एफएसएसएआई पंजीकृत विक्रेताओं से ही खाद्य सामग्री खरीदें।

खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि पैक्ड खाद्य सामग्री पर एफएसएसएआई नंबर अवश्य जांचें और लाइसेंसधारी प्रतिष्ठानों से ही सामान खरीदें। जांच रिपोर्ट आने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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