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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और डॉ. अंबेडकर” विषय पर विशेष व्याख्यान

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: चालान पेश होने से पहले आरोपी का पक्ष सुनने हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पुलिस को चालान पेश होने से पहले आरोपी का पक्ष विस्तार से सुनने के आदेश पर हैरानगी जताई है। शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ एक आर्थिक गड़बड़ी पर सहायक प्रबंधक के खिलाफ दर्ज केस पर सुनवाई कर रही थी । पुलिस को जांच कर सहायक प्रबंधक के खिलाफ चालान पेश करना था, सहायक प्रबंधक ने एफआईआर निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने केस निरस्त करने से इनकार कर दिया, लेकिन कहां की जो दस्तावेज जांच में मिले हैं उससे संबंध में याची का पक्ष पहले सुने ।और उसके संबंध में आरोपी का पक्ष सुने जाने का आदेश जारी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को 8दिसंबर को इस पर फिर से सुनवाई करने को कहा। जिसमें सभी पक्ष कोर्ट में हाजिर भी हो। (यदि जांच में मिला साक्ष्य पहले से ही आरोपी को बता दिया गया तो केस कमजोर हो जाएगा )

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