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: यूपी मे विवाह पंजीकरण के लिए दहेज मिला तो सामानों की सूची देनी होगी, नहीं मिला तो शपथ पत्र

उत्तर प्रदेश मे विवाह पंजीकरण के दहेज में मिले सामानों की सूची देनी होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश के बाद यूपी सरकार ने इसे अनिवार्य कर दिया है। विवाह पंजीकरण के लिए अभी शादी का कार्ड, आधार कार्ड, हाई स्कूल की मार्क शीट व दो गवाह जरुरी हैं। अब दहेज के सामानों की सूची का शपथ पत्र देना होगा। रजिस्ट्रेशन अधिकारी ने कहा यदि दहेज नहीं लिया है तो इसका शपथ पत्र देना होगा। पिछले दिनों हाई कोर्ट के जस्टिस विक्रम डी. चौहान ने आदेश दिया था की शादी में मे जो उपहार मिलते हैं, उसकी सूची बननी चाहिए। इस इस पर  वर वधु दोनों पक्ष के हस्ताक्षर होने चाहिए। यह शादी के बाद दहेज और दुसरे विवादों के निपटारे में मददगार होगी , कोर्ट ने कहा था की दहेज निषेध अधिनियम अक्षरश: लागू करने की जरुरत हैं ताकि लोग निरर्थक मुकदमेबाजी से बचे। 

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