नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना लग सकता है : ट्रेनों में भी एयरपोर्ट की तरह लगेज वेट लिमिट लागू है
Ashwani Kumar Sinha
Mon, Aug 18, 2025
ट्रेन में तय वजन से ज्यादा सामान ले जाने पर लगेगा अतिरिक्त चार्ज
अब ट्रेनों में भी एयरपोर्ट की तरह लगेज वेट लिमिट लागू कर दी गई है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के बैग का वजन और आकार चेक करने का नया आदेश जनवरी 2025 से प्रयागराज मंडल के प्रमुख स्टेशनों (प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, मिर्जापुर, अलीगढ़ आदि) पर लागू कर दिया है। धीरे-धीरे इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा।
✦ क्लासवार सामान की मुफ्त सीमा (Free Luggage Limit)
🚆 फर्स्ट एसी (AC-1): 70 किलो
🚆 सेकेंड एसी (AC-2): 50 किलो
🚆 थर्ड एसी / स्लीपर (AC-3 / SL): 40 किलो
🚆 जनरल / सेकंड सिटिंग: 35 किलो
✦ अतिरिक्त सामान पर छूट और चार्ज
✅ यात्रियों को 10–15 किलो तक अतिरिक्त सामान (marginal allowance) ले जाने की छूट।
❌ तय सीमा से ज्यादा सामान होने पर:
अगर सामान बुक नहीं कराया → 1.5 गुना (डेढ़ गुना) चार्ज लगेगा।
अगर सामान बहुत ज्यादा है (सीमा + मर्जिनल allowance से भी ज्यादा) → 6 गुना तक जुर्माना वसूला जाएगा।
✦ क्यों लागू किया गया यह नियम?
भारतीय रेलवे का कहना है कि अधिक सामान के कारण ट्रेन के कोचों में असुविधा बढ़ती है और सुरक्षा संबंधी दिक्कतें होती हैं। इसलिए अब एयरपोर्ट जैसी व्यवस्था रेलवे स्टेशनों पर भी लागू होगी।
📌 निष्कर्ष
➡️ रेलवे का नया आदेश जनवरी 2025 से लागू हो चुका है।
➡️ तय वजन सीमा के अनुसार ही यात्री सामान लेकर चलें।
➡️ नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना लग सकता है।
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